
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0: केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए PM Awas Yojana-Urban 2.0 को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत, 1 करोड़ नए घर बनाए जाने की योजना है। सरकार की तरफ से 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी, जो विभिन्न तरीकों से लाभार्थियों तक पहुंचेगी। इनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका ब्याज सब्सिडी योजना का है। आइए, इस योजना के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं।
योजना के दायरे में कौन-कौन?
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार शामिल हैं। जो लोग देश में कहीं भी अपने नाम से कोई पक्का मकान नहीं रखते, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने के लिए योग्य होंगे।
- EWS के दायरे में: वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है।
- LIG के दायरे में: जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है।
- MIG के दायरे में: जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक है।
ब्याज सब्सिडी योजना
इस योजना के तहत, EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ₹35 लाख तक के मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेता है, तो उसे 12 साल की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी लाभार्थियों को 5 सालों में 1.80 लाख रुपये की राशि के रूप में मिलेगी। लाभार्थी अपनी सब्सिडी की जानकारी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की शुरुआत और प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 1.18 करोड़ आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और वे लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। बाकी घरों का निर्माण कार्य अभी जारी है।
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