Arvind Kejriwal Bail Hearing: नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में मिली जमानत के बाद शायद उन्हें भी अदालत से कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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Delhi Excise Policy Case: कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनाया फैसला
दोस्तों अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को Arvind Kejriwal Bail याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सकारात्मक रिसपौन्स नहीं दिया है। अदालत ने कहा हम किसी भी प्रकार की अंतरिम जमानत नहीं देंगे।
असल में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
Arvind Kejriwal Bail में मनीष सिसोदिया की जमानत का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को पहले भी तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी उल्लेख किया, जिसे बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया था। सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि जब कठोर शर्तें नहीं हैं, तो सीबीआई केस में जमानत से इनकार क्यों किया जा रहा है।
सिंघवी ने अदालत में यह भी बताया ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए वह अभी भी जेल में हैं। उन्होंने सिर्फ अंतरिम जमानत की मांग की है लेकिन इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है “हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।” उन्हों ने अदालत से यह रिक्वेस्ट भी किया है कि केजरीवाल को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी है।
इससे पहले, मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली थी, जिस पर केजरीवाल की कानूनी टीम ने भी Arvind Kejriwal Bail की अपील की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।