Arunachal Pradesh Implement New Rule: 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए तैयार है
ईटानगर: Arunachal Pradesh 1 जुलाई से राज्य में नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है ,आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है ।
मुख्य सचिव धर्मेंद्र, जिन्होंने हाल ही में नए आपराधिक कानून (एनसीएल) के कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी (एसएएलएससी)की बैठक की अध्यक्षता की,ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा की राज्य पुलिस और विधि विभाग कानून को लागू करने के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं ।
नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2023 में अपनी सहमति दी थी, मौजूदा ब्रिटिश युग के आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 दंड प्रक्रिया संहिता 1898 ,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।
मुख्य सचिव ने आगे बताया कि राज्य के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मोबाइल फॉरेंसिक वैन ,जनशक्ति की सृजन, सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) और आईसीजेएस 2.Zero ( अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.Zero )की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई है। बैठक में अन्य लोगों के साथ डीजीपी आनंद मोहन और प्रधान सचिव (गृह )कालिंग तयोंग उपस्थित थे ।